Breaking News: वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं देना होगा
Breaking News: वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, तीन
महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं देना होगा
नई दिल्ल: देश कोरोना वायरस के संक्रमण से संघर्ष कर रहा है। इस बीच सरकार ने मंगलवार
को आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत दी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मौजूदा हालात
पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने
कहा कि संकट से जूझ रहे लोगो के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्री
निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं
देना होगा। इसके अलावा अपने बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म
कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने
की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
राहत के लिए सरकार का ऐलान
- टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज दर को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी डेट 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
- विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की डेट भी बढ़ाकर 30 जून की गई।
- 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं देनी होगी।
- आयातकों और निर्यातकों को भी बड़ी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।
- इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई है।
Source: Bhaskar

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