बिहार में आज से खुल जायेंगे धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट, जानिए क्या होंगे इसके नियम
पटना: कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशभर में लॉकडाउन चल रहा है. इस समय लॉकडाउन 5.0 लागू है, जिसे केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 का नाम दिया है. जबकि अनलॉक 1.0 के तहत सभी राज्यों को दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश दिया गया था. वहीं, बिहार सरकार ने भी पिछले 2 महीनों से बंद चल रहे सभी धार्मिक स्थलों, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का निर्देश जारी कर दिया है. जी हां, 8 जून से सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पहले की तरह खुल जायेंगे, लेकिन कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुये कई निर्देश जारी किये गए हैं जिसे पालन करना अनिवार्य है.
धर्मिक स्थलों को नियमों के साथ खोलने का निर्देश जारी
बिहार में 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले सभी को अच्छी तरह सेनेटाइज किया जायेगा. धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है. जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए धार्मिक स्थलों में 6 फिट की दूरी बनाया जाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओ को मास्क के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. धार्मिक स्थलों में मास्क, ग्लव्स आदि चीजो को फेंकने के लिए अलग से जगह रखना अनिवार्य होगा, वही स्थलों पर एक साथ कम से कम भीड़ लगे इसका नियम बनाना होगा. सबसे जरूरी निर्देश यह जारी किया गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल कंटेनमेंट जोन में नहीं खोला जायेगा.
होटल और रेस्टोरेंट के लिए होंगे ये नियम
8 जून यानि सोमवार से खुल रहे सभी होटलों और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी नियम और शर्ते जारी की गई हैं. 8 जून से सभी होटल और रेस्टोरेंट तो खुलेंगे पर कंटेंटमेंट जोन में कोई भी होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी. यही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश से पहले सभी आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी है. वहीं, इस दौरान वैसे आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जायेगा जिसमे कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए जायेंगे. जबकि इस दौरान सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. हालांकि इस दौरान रेस्टोरेंट की 50 फीसदी कुर्सियों पर ही आगंतुकों को बैठने की इजाजत होगी. जबकि होटलों को दिए गये निर्देश में कहा गया है कि चेक इन और चेक आउट के समय ऑनलाइन ही फोरम भरा जायेगा. वहीं, पेमेंट लेने के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया गया है. होटलों में सभी कर्मचरियो को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, तो होटल कर्मचारी ग्राहकों को खाने या सर्विस के लिए सीधे संपर्क करने से दूरी बनायेंगे.
|
यह
भी पढ़े: बिहार में मिले कोरोना वायरस के 233 नए मरीज, संक्रमित लोगो की संख्या पहुंची पांच हजार के करीब
|

Post a Comment