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Unlock 4.0: मेट्रो, स्कूल, सिनेमा हाल, जानें अनलॉक-4 में क्या खुला और क्या है बंद

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नई दिल्ली: देश अभी भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। गृह मंत्रालय ने देश में मेट्रो सेवा, शादी समारोह, स्कूलों और सिनेमा घरों को लेकर घोषणाएं की है। आइये जानते हैं कि मेट्रो के साथ अनलॉक 4.0 में और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

 

अनलॉक 4 में ये सब खुलेगा

 

मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से नई गाइलाइंस के साथ मंजूरी दी गई है।

 

सामाजिक / सांस्कृतिक / शैक्षणिक / मनोरंजन / राजनैतिक / धार्मिक कार्यक्रम 21 सितंबर से 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश होगी। वहीं थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी।

 

ओपन एयर थिअटर को 21 सितंबर से अनुमति मिली

 

50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत

 

टीचर्स से सलाह लेने के लिए 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। लेकिन कंटेनमेंट जोन के छात्रों के स्कूलों और छात्रों को ये अनुमति होगी।

 

ये सब अभी बंद रहेंगे

 

कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जायेगी।

 

सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्वीमिंग पूल जैसी जगहें बंद रहेंगी।


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