दीघा सिक्स लेन, गोला रोड और पाटलिपुत्र स्टेशन रोड के किनारे जमीन खरीदने पर एक अप्रैल से रजिस्ट्री शुल्क 4 गुना तक बढ़ेगा
दीघा सिक्स लेन, गोला रोड और पाटलिपुत्र स्टेशन रोड के किनारे जमीन खरीदने पर एक अप्रैल से रजिस्ट्री शुल्क 4 गुना तक बढ़ेगा
आपको बता दे एक अप्रैल से पटना आर ब्लाॅक से दीघा सिक्स लेन हाईवे के दाेनाें तरफ जमीन खरीदने पर वर्तमान के दर का 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना हाेगा। अभी तक रेलवे लाइन हाेने की वजह से जमीन का सर्किल रेट 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा था। आवासीय परिसर का सर्किल रेट 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा था, जाे की अब बढ़कर करीब 95 लाख रूपए प्रति कट्ठा होगा। यानि अब एक अप्रैल से जमीन की खरीद और बिक्री करने वालाें काे 95 लाख रुपए प्रति कठ्ठा की दर से रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हाेगा। इसके अलावा गाेला राेड और पाटलीपुत्र स्टेशन राेड से दीघा जेपी सेतु जाने वाले नहर राेड सहित शहर के दर्जनाें राेड की श्रेणी में बदलाव की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र में ज्यादा शुल्क
बता दू पटना नगर निगम क्षेत्र में आने वाली जमीन का रजिस्ट्री शुल्क दर का 10% तय किया गया है। नगर निगम क्षेत्र से बाहर की जमीन का रजिस्ट्री शुल्क सर्किल दर का 8% है। पटना आर ब्लॉक से दीघा सिक्स लेन नगर निगम क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ 10%
रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। जबकि, गोला रोड और दीघा रोड दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में आते है। इसलिए यहाँ 8% रजिस्ट्री शुल्क देना होगा।
श्रेणी में बदलाब का तरीका
जमीन व रोड की श्रेणी में बदलाव करने के लिए पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसे निबंधन विभाग को भेज दिया जाता है। इसके बाद सर्किल दर में बदलाव का नोटिफिकेशन विभाग से निकलता है। इस नोटिफिकेशन के आघार पर शुल्क जमा करने के बाद निबंधन कार्यालय में जमीन की खरीद-बिक्री होने पर रजिस्ट्री की जाती है।
Sources: Bhaskar

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