अनलॉक-4: यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगी बंद
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी सरकार की अनलॉक 4.0 गाइडलाइन के अनुसार, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, 7 सितंबर से नोएडा मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जायेगी। पूर्ण लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला अधिकारी द्वारा किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा। राज्य के अंदर व्यक्तियों और सामान आदि के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
उतर प्रदेश की अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस के अनुसार, 21 सितंबर से स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूल बुलाया जा सकता है।
सामाजिक, मनोरंजन, खेल, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकते हैं लेकिन 100 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। 20 सितंबर तक शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। 20 सितंबर के बाद शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को बुलाया जा सकेगा। सिनेमा हाल, सभागार, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर, फिलहाल बंद रहेंगे लेकिन 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जा सकेंगे।

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